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तमिलनाडु सरकार ने कच्चे पत्थरों के अंतरराज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध तीन महीने बढ़ाया

तमिलनाडु सरकार ने कच्चे पत्थरों और उनके समुच्चय के अंतरराज्यीय परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध पुडुचेरी और कारैकल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू है।

LSN India · 27 October 2026

तमिलनाडु सरकार ने कच्चे पत्थरों के अंतरराज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध तीन महीने बढ़ाया

तमिलनाडु सरकार ने कच्चे पत्थरों और उनके कुल (समुच्चय) के अंतरराज्यीय परिवहन पर अपने अस्थायी प्रतिबंध को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध पड़ोसी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, जिसमें पुडुचेरी और कारैकल विशेष छूट प्राप्त हैं।

राज्य सरकार ने 27 जुलाई को इस प्रतिबंध को मूलतः तीन महीने की अवधि के लिए लागू किया था। इस विस्तार के साथ, यह नीति अब आगामी तीन महीने तक जारी रहेगी और राज्य से कच्चे पत्थरों के निर्यात पर नियंत्रण बनाए रखेगी।

यह निर्णय राज्य के खनन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिबंध राज्य की खनिज संपदा के संरक्षण और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया है।

पुडुचेरी और कारैकल को दिए गए अपवाद संभवतः इन क्षेत्रों के साथ राज्य की भौगोलिक निकटता और व्यावहारिक विचारों पर आधारित हैं। यह विस्तार दर्शाता है कि तमिलनाडु सरकार अपनी खनन नीति को कुछ और समय के लिए जारी रखना चाहती है।