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तमिलनाडु में गैर-उच्च भवनों की ऊंचाई सीमा में छूट
तमिलनाडु सरकार ने निर्माण नियमों में संशोधन करते हुए गैर-उच्च भवनों की अधिकतम ऊंचाई को 18.3 मीटर से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दिया है। यह कदम निर्माण क्षेत्र में अधिक लचीलापन लाने के लिए उठाया गया है।
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तमिलनाडु सरकार ने संयुक्त विकास और भवन नियम 2019 में संशोधन करके गैर-उच्च भवन निर्माण के नियमों को शिथिल किया है। इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे भवनों की अधिकतम ऊंचाई को पहले की 18.3 मीटर की सीमा से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दिया गया है।
यह संशोधन राज्य के निर्माण क्षेत्र में नई गतिविधि लाने और विकास को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई ऊंचाई सीमा से निर्माणकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं में अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की सुविधा मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस परिवर्तन से शहरी विकास में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम आवासीय और वाणिज्यिक भवन निर्माण में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।