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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु स्पीकर को 6 AIADMK विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 माह दिए

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को छह AIADMK विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए दो महीने की समय सीमा दी है। न्यायालय ने माना कि इन विधायकों के इस्तीफे संवैधानिक रूप से वैध हैं।

LSN India · 14 October 2026

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु स्पीकर को 6 AIADMK विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 माह दिए

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को छह AIADMK विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए दो महीने की समय सीमा प्रदान की है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने इस मामले पर विस्तृत आदेश जारी किया है।

न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि इन विधायकों के इस्तीफे संवैधानिक दृष्टि से वैध और कानूनी रूप से मान्य हैं। यह निर्णय विधायकों की अयोग्यता से संबंधित लंबित याचिकाओं के बीच आया है। अदालत ने माना कि स्पीकर को दी गई समय सीमा के भीतर इन याचिकाओं पर अपना निर्णय देना होगा।

यह निर्णय तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विकास है, जहां विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता संबंधी मामले लंबित हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को संविधान के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समय पर निर्णय लेना चाहिए।