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टाटा ट्रस्ट विवाद में SRTT को स्थगन की अपील, कहा दान आयोग का आदेश बांध रहा है
श्रीराम राजू ट्रस्ट ने अदालत में स्थगन की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि दान आयोग के 15 मई के आदेश ने उसे बैठकें करने से रोक दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि बैठक के बिना वह अपने जवाब को मंजूरी नहीं दे सकता।
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टाटा ट्रस्ट विवाद में नया मोड़ आते हुए श्रीराम राजू ट्रस्ट (SRTT) ने न्यायिक प्रक्रिया में स्थगन की मांग की है। ट्रस्ट का तर्क है कि दान आयोग द्वारा जारी किया गया नवीनतम आदेश उसके कार्यों में गंभीर बाधा डाल रहा है।
SRTT के अनुसार, दान आयोग के 15 मई के आदेश में उसे किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रतिबंध के कारण वह न तो अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को आगे बढ़ा सकता है और न ही किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को स्वीकृति दे सकता है।
ट्रस्ट के अनुसार, विवादास्पद आदेश के अंतर्गत आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए जरूरी प्रस्ताव को अनुमोदित करना असंभव हो गया है। बिना बैठक के, ट्रस्ट किसी भी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया या दस्तावेज को तैयार करने और मंजूरी देने की स्थिति में नहीं है।
यह विवाद टाटा परिवार के विभिन्न हितों और ट्रस्ट के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद का हिस्सा है। SRTT का मानना है कि आयोग के आदेश में संशोधन या संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वह न्यायसंगत तरीके से अपनी रक्षा कर सके। मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है।