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बीएसएनएल-एमटीएनएल कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कर राहत की सीमा
भारतीय सीबीडीटी ने राज्य संचालित दूरसंचार कंपनियों से 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के लिए कर छूट को 5 लाख रुपये तक सीमित कर दिया है। यह राहत छंटनी मुआवजे पर उपलब्ध अधिक छूट से कम है।
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भारतीय राजस्व विभाग की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2019 में जारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत लाभ लेने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली कर छूट अब 5 लाख रुपये की राशि तक सीमित रहेगी।
यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ कानूनी छंटनी मुआवजे की तुलना में कम लाभ प्रदान करता है। छंटनी मुआवजे पर दी जाने वाली कर छूट की राशि अधिक होती है, जबकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत यह सुविधा अब सीमित की गई है।
यह नीति उन हजारों कर्मचारियों को प्रभावित करती है जिन्होंने पिछले वर्षों में इन राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनियों से सेवानिवृत्ति ली है। सीबीडीटी का यह कदम कर कानूनों को कठोरता से लागू करने की दिशा में है।
राजस्व विभाग के अनुसार, इस प्रकार की सीमाओं का उद्देश्य कर राहत प्रावधानों का दुरुपयोग रोकना और सभी नागरिकों के लिए समान कर नीति सुनिश्चित करना है।