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तेलंगाना में 24 मीटर से कम इमारतों को अग्नि NOC की छूट
तेलंगाना अग्निशमन विभाग ने आवासीय भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है। 24 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को अब अग्नि NOC की आवश्यकता नहीं रहेगी।
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तेलंगाना के अग्निशमन विभाग ने आवासीय भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को संशोधित किया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 24 मीटर से कम ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों को अग्नि अनुमोदन पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।
हालांकि, 24 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा की कठोर आवश्यकताएं लागू रहेंगी। इन भवनों में अग्निशमन टावर और समर्पित अग्नि नियंत्रण केंद्र (FCC) कक्ष स्थापित करना अनिवार्य है।
विभाग के इस निर्णय का उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना और छोटी आवासीय परियोजनाओं में नौकरशाही को कम करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि बड़ी और अधिक जोखिम वाली संरचनाओं में अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।
यह संशोधन राज्य में निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने के प्रयास का हिस्सा है, जबकि उच्च भवनों में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रखता है।