LSN News › India

Politics · India Bureau

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल्याण योजनाओं के मामले में सरकार के गलत हलफनामे पर गंभीर आपत्ति जताई

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं से संबंधित मामले में संविधान के अनुच्छेद 162 को गलत तरीके से उद्धृत करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सरकारी हलफनामे में इस महत्वपूर्ण त्रुटि को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज की।

LSN India · 20 August 2026

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल्याण योजनाओं के मामले में सरकार के गलत हलफनामे पर गंभीर आपत्ति जताई

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार के हलफनामे में एक गंभीर कानूनी त्रुटि को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। सरकार ने कल्याण योजनाओं से संबंधित एक मामले में संविधान के अनुच्छेद 162 को गलत संदर्भ में उद्धृत किया है। अदालत ने इस प्रकार की लापरवाही को राज्य प्रशासन के लिए अनुचित बताया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी विभागों को उच्च न्यायालय के समक्ष मामले प्रस्तुत करते समय संवैधानिक प्रावधानों का सही और सटीक हवाला देना चाहिए। अदालत ने माना है कि इस तरह की कानूनी त्रुटियां न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर बाधा डालती हैं और न्यायालय की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

मामले में अनुच्छेद 162 का गलत उद्धरण सरकार की अक्षमता और कानूनी मामलों में विशेषज्ञता की कमी को दर्शाता है। कल्याण योजनाओं से संबंधित इस मामले में तेलंगाना के हजारों नागरिक प्रभावित हैं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी सुनवाई से पहले सही कानूनी विश्लेषण के साथ संशोधित हलफनामा प्रस्तुत करे।

तेलंगाना हाईकोर्ट की यह टिप्पणी राज्य सरकार के कानूनी विभागों के लिए एक सख्त संदेश है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से देखा जाएगा। अदालत सामाजिक कल्याण से संबंधित मामलों में न्याय की तेजी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।