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तेलंगाना हाई कोर्ट ने रंगनाथ की HYDRAA आयुक्त पद से मुक्ति के आदेश पर रोक बरकरार रखी
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर अपनी रोक को बहाल रखा है जो HYDRAA आयुक्त रंगनाथ को उनके पद से मुक्त करने का निर्देश दे रहा था। यह निर्णय मामले में आगे की कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा।
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश पर रोक (स्टे) को जारी रखने का निर्णय लिया है। यह आदेश हाइड्रेबाद जल विकास, सिंचाई और सीवरेज बोर्ड (HYDRAA) के आयुक्त रंगनाथ को उनके पद से मुक्त करने से संबंधित था।
उच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय के साथ मूल आदेश पर अंतरिम रोक को बनाए रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि एकल न्यायाधीश के आदेश को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए।
यह मामला प्रशासनिक और नियुक्ति संबंधी मुद्दों से जुड़ा है। आयुक्त रंगनाथ के विरुद्ध दायर याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं और न्यायालय ने इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए रोक को सुरक्षित रखा है।
इस निर्णय से HYDRAA के प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी और आयुक्त अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। न्यायालय मामले की सुनवाई अगली सुनवाई तिथि पर करेगा।