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तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पीकर के आदेश को खारिज कर खैरताबाद विधायक को अयोग्य घोषित किया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया है। खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक दानम नागेंद्र को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

LSN India · 18 September 2026

तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पीकर के आदेश को खारिज कर खैरताबाद विधायक को अयोग्य घोषित किया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक दानम नागेंद्र को अपने पद के लिए अयोग्य घोषित किया है। हाईकोर्ट का यह निर्णय मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विधायक की अयोग्यता से संबंधित यह मामला काफी समय से विधानसभा में विवाद का विषय रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के पहले के आदेश में नागेंद्र को अयोग्य नहीं माना गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसी मामले की पुनरीक्षा करते हुए भिन्न निर्णय दिया है। न्यायालय के इस फैसले से राज्य की राजनीति में परिवर्तन आने की संभावना है।

यह निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधायकों की योग्यता और अयोग्यता संबंधी मामलों में एक महत्वपूर्ण पूर्वोदाहरण स्थापित करता है। अदालत का यह कदम विधानसभा के आंतरिक कार्यक्रम और निर्णय प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है। विधायक की पद से अयोग्यता का निर्णय अब अंतिम माना जाता है।