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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी की क्रॉस-सब्सिडी याचिका खारिज की

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी फाइनेंस लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वह ₹81.12 लाख की क्रॉस-सब्सिडी चार्जों को चुनौती दे रहा था। न्यायालय का यह निर्णय कंपनी की विद्युत बिल संबंधी मामले में अपील को रद्द कर देता है।

LSN India · 5 November 2026

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी की क्रॉस-सब्सिडी याचिका खारिज की

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका कंपनी के खिलाफ लगाई गई ₹81.12 लाख की क्रॉस-सब्सिडी चार्जों को चुनौती देती थी। न्यायालय के इस फैसले से विद्युत बिलिंग से जुड़ा यह विवादास्पद मामला निपट गया है।

क्रॉस-सब्सिडी चार्जें विद्युत वितरण क्षेत्र में एक सामान्य प्रणाली है, जहां औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को आवासीय ग्राहकों की सहायता के लिए अतिरिक्त दरों पर शुल्क लिया जाता है। मार्गदर्शी ने इन चार्जों को अनुचित बताते हुए न्यायालय में अपील की थी।

उच्च न्यायालय ने याचिका के सभी तर्कों का विचार करने के बाद इसे खारिज कर दिया है। न्यायालय का निर्णय विद्युत नियामक प्राधिकार द्वारा निर्धारित दरों और नीतियों के अनुरूप है। इस फैसले के साथ कंपनी को निर्धारित क्रॉस-सब्सिडी चार्ज का भुगतान करना होगा।

यह निर्णय तेलंगाना में विद्युत वितरण और बिलिंग मामलों में न्यायिक स्पष्टता प्रदान करता है। इसी तरह के विवाद समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा उठाए जाते रहे हैं, लेकिन न्यायालय आमतौर पर क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था को वैध मानता है।