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तेलंगाना ने नकली पनीर के उत्पादन और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाया
तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम या 'एनालॉग पनीर' के निर्माण और विक्रय पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध घोषित किया है। यह कदम उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए उठाया गया है।
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तेलंगाना सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कृत्रिम पनीर के उत्पादन, भंडारण और वितरण पर एक साल का प्रतिबंध आरोपित किया है। इस प्रतिबंध के तहत राज्य में नकली पनीर की बिक्री भी निषिद्ध की गई है।
एनालॉग पनीर, जिसे डेयरी उत्पादों के स्थान पर कृत्रिम सामग्री से तैयार किया जाता है, भारत में खाद्य मिलावट की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस प्रकार के उत्पाद खाद्य नियमों का उल्लंघन करते हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम पेश करते हैं।
तेलंगाना राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने इस निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी ली है। प्रतिबंध का उद्देश्य बाजार में शुद्ध और प्रामाणिक डेयरी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस प्रतिबंध की निगरानी के लिए विभिन्न जिलों में निरीक्षण और जांच अभियान संचालित करेंगे। प्रतिबंध की अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।