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तेलंगाना: धान के बीज खरीद में स्व-घोषणा अनिवार्य नहीं - कृषि विभाग
तेलंगाना कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को धान के बीज खरीदते समय स्व-घोषणा पत्र देने की बाध्यता नहीं है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि यदि कोई डीलर इसकी मांग करे या निम्न गुणवत्ता के बीज बेचे तो संबंधित मंडल या जिला कृषि अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करें।
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तेलंगाना कृषि विभाग ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि धान के बीज की खरीद के समय किसानों को किसी भी प्रकार की स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) देने की आवश्यकता नहीं है। विभाग की ओर से यह निर्देश बीज विक्रेताओं द्वारा गैर-कानूनी मांग किए जाने के बाद जारी किया गया है।
विभाग ने किसानों को सूचित किया है कि यदि कोई बीज डीलर या विक्रेता उन्हें स्व-घोषणा पत्र देने के लिए दबाव डाले तो इसे तुरंत संबंधित मंडल के कृषि अधिकारी या जिला स्तरीय कृषि विभाग को सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही, किसानों को निम्न गुणवत्ता या नकली बीज विक्रय के मामलों की भी शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया गया है।
यह कदम किसानों के हितों की रक्षा करने और बीज व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तेलंगाना कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार बीज की खरीद-बिक्री में ऐसी किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।
विभाग का यह निर्देश सभी बीज विक्रेताओं, कृषि इनपुट डीलरों और संबंधित स्टोरों के लिए बाध्यकारी है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल सरकार द्वारा अनुमोदित और गुणवत्ता परीक्षित बीजों की ही खरीद करें।