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तेलंगाना में नौ रेस्तरां के खाद्य सुरक्षा लाइसेंस निलंबित
मेदक, कामारेड्डी और निजामाबाद जिलों में खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले नौ रेस्तरां के एफएसएसएआई लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा की गई जांच के बाद की गई है।
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तेलंगाना के तीन जिलों में खाद्य सुरक्षा से संबंधित गंभीर उल्लंघनों के चलते नियामक अधिकारियों ने नौ रेस्तरां के संचालन लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। मेदक, कामारेड्डी और निजामाबाद जिलों में स्थित ये प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्धारित मानकों का पालन करने में विफल रहे हैं।
इस कार्रवाई से पहले एफएसएसएआई की टीम द्वारा इन रेस्तरां में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में विभिन्न खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें भंडारण की अनुचित व्यवस्था, साफ-सफाई में कमियां और स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन न किया जाना शामिल है।
एफएसएसएआई लाइसेंस के निलंबन का अर्थ है कि ये रेस्तरां अब खाद्य सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते। रेस्तरां संचालकों को लाइसेंस पुनः प्राप्त करने के लिए सभी खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना होगा और पुनः निरीक्षण के लिए आवेदन करना होगा।
यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति अधिकारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एफएसएसएआई नियमित रूप से खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता है ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की गारंटी दी जा सके।