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तेलंगाना में चावल के पुराने स्टॉक से भाव बढ़ाने पर प्रतिबंध
तेलंगाना की नागरिक आपूर्ति विभाग ने चावल मिलों को कृत्रिम कमी पैदा करने और अवैध भंडारण के खिलाफ कानूनी चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुराने स्टॉक के बीच कीमतों में असामान्य वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।
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तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने चावल मिलिंग उद्योग को सख्त चेतावनी दी है कि वे खाद्य पदार्थों की कृत्रिम कमी पैदा करने या अवैध भंडारण में लिप्त न हों। विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य में पर्याप्त पुराने चावल के स्टॉक मौजूद हैं, जिससे कीमतों में असामान्य वृद्धि की कोई औचित्य नहीं है।
अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा बाजार स्थितियों में चावल की आपूर्ति पर्याप्त है और मिलों को इसका लाभ उठाते हुए कीमतें बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। पुराने स्टॉक की उपलब्धता की पुष्टि करते हुए विभाग ने जोर दिया कि कोई भी मनमानी मूल्य निर्धारण या बाजार में हेराफेरी सहन नहीं की जाएगी।
विभाग ने मिलों को सूचित किया है कि कृत्रिम कमी पैदा करने या भंडारण के माध्यम से बाजार को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश के लिए कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अधिकारियों का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
तेलंगाना सरकार राज्य में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक आपूर्ति विभाग सभी हितधारकों को नियमों का पालन करने और उचित कारोबारी प्रथाओं का पालन करने का आह्वान कर रहा है।