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नए सिम कार्ड जारी करने पर रोक: सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया निर्देश

भारत सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि जो ग्राहक पहले से नौ मोबाइल कनेक्शन रखते हैं, उन्हें नए सिम जारी न किए जाएं। यह कदम अनुमति से अधिक कनेक्शन रखने वाले लोगों की पहचान करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया गया है।

LSN India · 21 August 2026

दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत मोबाइल कनेक्शन जारी करते समय ऑपरेटरों को अपने डेटाबेस में जांच करनी होगी कि आवेदनकर्ता के नाम पर पहले से कितने कनेक्शन हैं।

नीति के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से ही नौ सक्रिय कनेक्शन हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां उस व्यक्ति को कोई नया सिम कार्ड जारी नहीं कर सकती। यह सीमा निर्धारित है और इसके आगे कनेक्शन देना प्रतिबंधित है।

इस कदम का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है जो अनुमत सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सरकार का मानना है कि यह नियम दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा और दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता लाएगा।

टेलीकॉम ऑपरेटरों से अपेक्षा की जाती है कि वे नए सिम जारी करने से पहले सभी आवश्यक जांच पूरी करें। यह प्रणाली ग्राहकों को निर्धारित सीमा के भीतर ही रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अनुचित कनेक्शन वितरण को रोकेगी।