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तेनेसी अपील अदालत ने पति की संपत्ति मूल्यांकन को खारिज किया

तेनेसी की अपील अदालत ने विवाह विच्छेद के मामले में पत्नी को घर की इक्विटी का 75 प्रतिशत देने का आदेश दिया है। अदालत ने पति के उच्च मूल्यांकन को खारिज कर दिया है।

LSN India · 30 October 2026

तेनेसी अपील अदालत ने पति की संपत्ति मूल्यांकन को खारिज किया

तेनेसी की अपील अदालत ने एक विवादास्पद विवाह विच्छेद मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने पारिवारिक घर का मूल्य 160,400 डॉलर निर्धारित किया है और इसकी इक्विटी का 75 प्रतिशत, लगभग 47,139 डॉलर, पत्नी को देने का आदेश दिया है।

विवाद में पति ने तुलनीय संपत्तियों के आधार पर घर का अधिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया था। हालांकि, अपील अदालत ने इस उच्च मूल्यांकन को खारिज कर दिया और निचली अदालत के आकलन को सही ठहराया।

इसके अलावा, अदालत ने पति की कलाकृतियों और उपकरणों के मूल्यांकन को भी अमान्य घोषित किया है। न्यायालय ने इन संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन करने का आदेश दिया है।

अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि स्थायी माता-पिता योजना में आवश्यक संशोधन किए जाएं, विशेषकर बच्चों के मिलने-जुलने के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में। यह आदेश विवाह विच्छेद के मामले में आर्थिक और पारिवारिक दोनों पहलुओं को संबोधित करता है।