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विवाह का झूठा वादा कर बलात्कार करने वाले को 20 साल की सजा
ठाणे की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ विवाह का झूठा वादा कर बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता सहित चार गवाहों की गवाही को आधार बनाकर यह फैसला लिया।
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ठाणे जिले की अदालत ने विवाह के नाम पर एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में आरोपी को दोषी पाया है। न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अदालत में पीड़िता ने अपनी गवाही में आरोपी द्वारा किए गए अत्याचार का विस्तृत विवरण दिया। अदालत ने पीड़िता की माता, उसके पड़ोसी और अन्य गवाहों की गवाही को भी सुना, जिन्होंने आरोप को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जांच में यह सामने आया था कि आरोपी ने पीड़िता को विवाह करने का झूठा वादा करके उसके साथ बलात्कार किया। मामला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और जांच के आधार पर आरोपी पर मुकदमा चलाया गया।
अदालत ने आरोप सिद्ध होने के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सजा का फैसला सुनाया है। यह मामला महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की कठोर रुख को दर्शाता है।