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थाणे में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी को 20 साल की सजा
थाणे की अदालत ने पांच साल की बालिका के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता को छह हजार रुपये का मुआवजा और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया गया है।
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थाणे जिले की अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को नाबालिग बालिका के साथ यौन उत्पीड़न के अपराध में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह मामला महाराष्ट्र के थाणे जिले से संबंधित है, जहां पीड़िता मात्र पांच वर्ष की आयु में इस घटना का शिकार हुई थी।
अदालत ने आरोपी को सजा देते हुए पीड़िता को छह हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने थाणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करे।
यह निर्णय बाल सुरक्षा कानूनों के प्रावधानों के तहत दिया गया है। पीड़िता के कल्याण और पुनर्वास के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की उम्मीद है।