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आरोपी को एफआईआर की प्रति देना अनिवार्य: भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई है।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि आरोपी को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति देना अनिवार्य है। न्यायालय ने गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह संबंधित एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज तुरंत मुहैया कराएं।
न्यायालय ने 7 सितंबर तक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और आरोपियों के कानूनी अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश प्रेषित होता है।
न्यायालय की ओर से आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की गई है। साथ ही, उसे संबंधित उच्च न्यायालय में अतिरिक्त राहत के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।
यह निर्णय भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपियों को दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित करता है और पुलिस को सभी संबंधित साक्ष्य समय पर प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। न्यायालय का यह कदम आपराधिक कार्यवाही में न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है।