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ट्राई ने दिए टेलीकॉम कंपनियों को वॉयस और एसएमएस रिचार्ज विकल्प बढ़ाने के निर्देश
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण नियमों में 13वें संशोधन के माध्यम से टेलीकॉम ऑपरेटरों को विभिन्न वैधता अवधि में वॉयस और एसएमएस केवल रिचार्ज विकल्प प्रदान करने का आदेश दिया है।
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के लिए अधिक वॉयस और एसएमएस केवल सर्विस टॉक वैल्यू (एसटीवी) विकल्प उपलब्ध कराने की बाध्यता दी गई है।
यह निर्देश ट्राई के उपभोक्ता संरक्षण नियमों का 13वां संशोधन है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को विभिन्न वैधता अवधि के साथ वॉयस और एसएमएस आधारित रिचार्ज पैकेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करनी होगी।
यह कदम उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रिचार्ज विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से लिया गया है। विशेषकर उन ग्राहकों के लिए यह महत्वपूर्ण है जो केवल वॉयस कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं का उपयोग करते हैं।
नियामक प्राधिकरण का मानना है कि इस संशोधन से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य पर सेवाएं मिल सकेंगी। टेलीकॉम ऑपरेटरों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन नए निर्देशों का पालन करते हुए जल्द से जल्द विभिन्न प्रकार के रिचार्ज पैकेज लॉन्च करें।