Technology · India Bureau
ट्राई ने दी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त चेतावनी, शिकायत निपटान में लापरवाही पर 20 लाख तक जुर्माना
दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहक शिकायतों के समाधान को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब हर तिमाही में प्रति सेवा क्षेत्र में शिकायत निपटान में विफल रहने पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
LSN India ·

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के लिए ग्राहक शिकायत निवारण नियमों को और भी सख्त बना दिया है। नए दिशानिर्देशों के तहत, अनुचित शिकायत निपटान के लिए ऑपरेटरों को हर तिमाही में प्रति सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक का दंड झेलना पड़ सकता है।
नए नियमों में रिपोर्टिंग, ऑडिट और अपील संबंधी आवश्यकताओं को और कठोर बनाया गया है। ट्राई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरसंचार कंपनियां ग्राहकों की शिकायतों का समय पर और प्रभावी तरीके से निवारण करें। इसके साथ ही, कंपनियों को पारदर्शिता बनाए रखते हुए नियमित अंतराल पर अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट देनी होगी।
शिकायत निवारण प्रक्रिया में होने वाली कमियों पर नजर रखने के लिए ट्राई ने अपनी निरीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली को भी सुदृढ़ किया है। ऑडिट प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही में कोई कमी न रह जाए।
इस कदम से ऐसी उम्मीद की जाती है कि दूरसंचार सेक्टर में ग्राहक संतुष्टि में सुधार होगा और शिकायत निपटान की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ट्राई के अनुसार, ये नियम ग्राहक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं।