World · India Bureau
दूरसंचार नियामक ने शिकायत निवारण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनिवार्य की
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों को 24 घंटे एआई-सक्षम शिकायत केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है। नियामक ने मानव सहायता के लिए 16 घंटे की अनिवार्य सेवा और गलत निपटान पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लागू किया है।
LSN India ·

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए नई व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार, सभी टेलीकॉम कंपनियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित 24/7 शिकायत केंद्र संचालित करने होंगे, जो ग्राहकों की समस्याओं का तत्काल समाधान कर सकें।
नई व्यवस्था के तहत ट्राई ने यह भी निर्धारित किया है कि प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर को दिन में कम से कम 16 घंटे मानव सहायता प्रदान करनी होगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जटिल या संवेदनशील मामलों में ग्राहकों को मानव प्रतिनिधि से संपर्क करने का अवसर मिले।
नियामक ने शिकायतों की अपील प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी दिशानिर्देश तय किए हैं। साथ ही, ट्राई ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कंपनी शिकायतों का गलत तरीके से निपटान करती है या निर्दिष्ट समय सीमा का पालन नहीं करती है, तो उस पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह निर्णय ग्राहक सेवा में सुधार लाने और दूरसंचार क्षेत्र में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। ट्राई का मानना है कि प्रौद्योगिकी और मानव सहायता का संयोजन ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा।