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सुभाष चंद्रा की 6.25 करोड़ की चुकौती योजना पर रोक लगी

न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्रा द्वारा प्रस्तावित 6.25 करोड़ रुपये की भुगतान योजना पर स्थगन जारी किया है। यह योजना 22,006.57 करोड़ रुपये के कुल दावों के विरुद्ध थी।

LSN India · 1 September 2026

एक न्यायाधिकरण ने मीडिया मैग्नेट सुभाष चंद्रा द्वारा प्रस्तुत ऋण समाधान योजना पर अंतरिम आदेश जारी किया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, चंद्रा 22,006.57 करोड़ रुपये के कुल दावों के विरुद्ध केवल 6.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने की पेशकश कर रहे थे। इसके अलावा, दिवालियापन कार्यवाही से संबंधित खर्चों के लिए 25 लाख रुपये अलग से रखे गए थे।

यह निर्णय दिवालियापन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करता है। न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन का अर्थ है कि योजना को इसके वर्तमान रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इस कदम से चंद्रा के कर्ज समस्या के संभावित समाधान में देरी होगी।

लेनदारों और हितधारकों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भुगतान योजना की स्वीकृति और कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अब न्यायाधिकरण द्वारा योजना की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

आने वाली सुनवाई में सभी पक्षों को अपने तर्क प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। इस मामले का परिणाम चंद्रा के वित्तीय भविष्य और उनके कर्ज संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।