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त्रिपुरा: नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए आजीवन कारावास
त्रिपुरा में एक व्यक्ति को 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और गर्भवती करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जनवरी 2022 में दर्ज आरोप-पत्र के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
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त्रिपुरा में अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के गंभीर अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता मामले में महज 17 साल की थी जब यह अपराध किया गया था।
जांच एजेंसी द्वारा 20 जनवरी 2022 को अभियोजन पक्ष द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार सहित कई गंभीर आरोप शामिल थे। इसके अतिरिक्त, आरोपी ने पीड़िता को गर्भवती भी किया था।
अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा घोषित की।
यह निर्णय त्रिपुरा में नाबालिग लड़कियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति न्यायिक व्यवस्था की कठोरता को दर्शाता है। महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायालय कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं।