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ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए एक लाख डॉलर की फीस बढ़ाई
अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए नियोक्ताओं से एक लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस की आवश्यकता को सितंबर 2027 तक बढ़ा दिया है। प्रशासन इस नीति के विरुद्ध अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।
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अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के इच्छुक नियोक्ताओं के लिए H-1B वीजा से संबंधित सख्त नियमों को जारी रखने का फैसला किया है। इस नीति के तहत कुछ H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को 100,000 डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) की अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा।
यह अनिवार्य भुगतान आवश्यकता सितंबर 21, 2027 तक लागू रहेगी। ट्रंप प्रशासन ने इस नीति के विरुद्ध एक अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जो इस शुल्क को चुनौती देता है।
H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञ कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह विशेषकर प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च-कुशल क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के लिए लोकप्रिय रहा है।
इस नीति में बदलाव प्रवासन संबंधी कड़ी नीतियों को लागू करने की ट्रंप प्रशासन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अतिरिक्त फीस लगाकर, प्रशासन विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की लागत को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिससे अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां अधिक आकर्षक हो सकें।