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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के डाक मतपत्र फैसले से ट्रंप नाराज
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यावधि चुनावों से पहले डाक मतपत्रों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के विरुद्ध पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायाधीशों पर तीव्र आलोचना की है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यावधि चुनावों से पहले डाक मतपत्रों को प्रतिबंधित करने की माँग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से नाराज ट्रंप ने न्यायाधीशों के विरुद्ध कड़ी आलोचना की है और इसे पूर्णतः राजनीतिक कदम बताया है।
ट्रंप का तर्क था कि डाक मतपत्र चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का कारण बनते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की एक पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और मौजूदा मतदान नियमों को बरकरार रखा।
चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार, डाक मतपत्र प्रणाली अमेरिका में दशकों से प्रचलित है और कई राज्यों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद इस प्रणाली का उपयोग व्यापक रूप से बढ़ा है।
यह निर्णय आने वाले चुनावों में मतदान के अधिकार को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। विभिन्न राजनीतिक पक्षों के मध्य चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को लेकर मतभेद जारी है।