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करूर भगदड़ में प्रथम आरोपी और टीवीके कार्यकर्ता को 15 दिन की न्यायिक हिरासत

करूर जिले में हुई दुर्घटना के मामले में पहले आरोपी और टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव को न्यायालय ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एमसी पौनराज को आरोपी नंबर वन को शरण देने का संदेह है।

LSN India · 27 September 2026

करूर भगदड़ में प्रथम आरोपी और टीवीके कार्यकर्ता को 15 दिन की न्यायिक हिरासत

करूर में हुई भगदड़ की घटना में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें कई लोग घायल हुए थे। न्यायालय ने अपने फैसले में प्रथम आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। साथ ही, टीवीके पार्टी के करूर पश्चिम जिला सचिव वी.पी. मथियाझगन को भी समान अवधि के लिए न्यायिक हिरासत का आदेश जारी किया गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, एमसी पौनराज पर प्रथम आरोपी को शरण देने और उसे छिपाने का आरोप है। इस मामले में कई अन्य व्यक्तियों की भी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, मामले में और अधिक गिरफ्तारियां हो सकती हैं जबकि जांच अभी जारी है। अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की जानी बाकी है।