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आधार नाम परिवर्तन के नियमों में बदलाव, दो श्रेणियां बनाई गईं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार में नाम परिवर्तन को अब मामूली और महत्वपूर्ण दोनों श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग दस्तावेज, हलफनामे और राजपत्र की आवश्यकता होगी।
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यूआईडीएआई ने आधार में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट करने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नई व्यवस्था के तहत नाम परिवर्तन के अनुरोधों को अब दो भागों में बांटा गया है - मामूली परिवर्तन और महत्वपूर्ण परिवर्तन। इस विभाजन से आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी और आवेदन प्रसंस्करण में तेजी आएगी।
मामूली श्रेणी में आने वाले नाम परिवर्तनों के लिए न्यूनतम दस्तावेज और सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में आवेदकों को साधारण हलफनामे के साथ आवेदन करना होगा। इसके विपरीत, महत्वपूर्ण नाम परिवर्तनों के लिए अधिक व्यापक दस्तावेजीकरण, औपचारिक हलफनामे और राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता होगी।
मामूली परिवर्तन में आमतौर पर नाम में वर्तनी की त्रुटि को ठीक करना, नाम में अतिरिक्त या कम शब्द जोड़ना जैसे मामले शामिल हैं। दूसरी ओर, महत्वपूर्ण परिवर्तन में पूरी तरह नया नाम अपनाना या किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कारण से नाम बदलना शामिल होता है।
यूआईडीएआई के इस निर्णय से आधार धारकों को नाम परिवर्तन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता मिलेगी। प्राधिकरण का मानना है कि यह संशोधित नीति नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सहज बनाएगी और अनावश्यक देरी को कम करेगी।