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आधार में नाम सुधार के लिए यूআईडीएआई ने जारी किए नए नियम

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में नाम संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों में नाम की वर्तनी सुधार, नाम जोड़ना या हटाना, विवाह संबंधी बदलाव और पूरे नाम में परिवर्तन शामिल है।

LSN India · 5 October 2026

आधार में नाम सुधार के लिए यूআईडीएआई ने जारी किए नए नियम

यूआईडीएआई ने आधार दस्तावेजों में नाम सुधार की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नई मार्गदर्शिका प्रकाशित की है। यह संशोधित प्रक्रिया नागरिकों को अपने आधार रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार के नाम संबंधी परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान करती है।

नई नीति के तहत आधार धारकों को नाम की वर्तनी में त्रुटि सुधारने, अपने नाम में नए शब्द जोड़ने या मौजूदा हिस्से को हटाने की अनुमति दी गई है। विवाह या अन्य कारणों से पूरे नाम में परिवर्तन करने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

यह संशोधित प्रक्रिया विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के आधार पर नाम सुधार के लिए आवश्यक शर्तों और दस्तावेजों का विवरण भी प्रदान करती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य आधार डेटाबेस को सटीक और अद्यतन रखते हुए आवेदकों को तेजी से सेवा प्रदान करना है।

यूआईडीएआई के अनुसार, आधार धारकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑनलाइन या अधिकृत केंद्रों के माध्यम से नाम संशोधन का आवेदन कर सकते हैं। सभी संशोधन अनुरोधों को उचित सत्यापन के बाद ही स्वीकृति दी जाएगी।