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विकलांग बेटी के लिए बने घर को गिराने का आदेश, दंपती ने अपील की
विल्टशायर के एक दंपती को अपनी विकलांग बेटी के लिए 2022 में बनाए गए चार कमरों वाले घर को तोड़ने का आदेश मिला है। भूमि उपयोग के नियमों का उल्लंघन होने के कारण स्थानीय प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।
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विल्टशायर स्थित एक दंपती को अपने विकलांग बेटी के लिए निर्मित आवास को भूमि नियोजन विवाद के कारण तोड़ने का सामना करना पड़ रहा है। यह चार कमरों वाली संपत्ति हरित पेटी क्षेत्र में बनाई गई थी और इसमें भूमिगत कक्ष तथा डेकिंग शामिल है, जो अनुमोदित योजना का हिस्सा नहीं थे।
स्थानीय प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण के समय स्वीकृत योजना से अतिरिक्त संरचनाएं जोड़ी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप काउंसिल ने संपत्ति को भूमि नियोजन कानूनों का उल्लंघन मानते हुए विध्वंस आदेश जारी किया है।
इस फैसले से असहमत दंपती ने योजना निरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की है। माना जा रहा है कि अपील पर निर्णय शरद ऋतु तक आ जाएगा। दंपती का तर्क है कि घर का निर्माण उनकी बेटी की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक था।
यह मामला भूमि नियोजन कानूनों और विकलांग व्यक्तियों की आवास संबंधी आवश्यकताओं के बीच उत्पन्न द्वंद्व को दर्शाता है। प्रशासनिक सुधार की मांग उठ रही है ताकि ऐसी परिस्थितियों में परिवारों को राहत दी जा सके।