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विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कार्य समझिए

भारत के राज्य सरकारें निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती हैं। नए कानून के तहत इन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसी व्यापक शक्तियां दी जाती हैं।

LSN India · 22 October 2026

विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कार्य समझिए

भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) की नियुक्ति विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए करती हैं। ये अधिकारी आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र या विभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व संभालते हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) 2023 के लागू होने के बाद, राज्य सरकारें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के समान शक्तियां प्रदान करती हैं। इन शक्तियों में शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यक निर्देश जारी करना शामिल है।

विशेष मजिस्ट्रेटों को आमतौर पर परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है। उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में तत्काल प्रशासनिक सुधार के लिए अधिकार दिए जाते हैं।

नई संहिता के तहत इन अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वे जनसामान्य की शिकायतों का समाधान करने और स्थानीय कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय जिला स्तर के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं।