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उच्च न्यायालय ने तीन बच्चों की मौत के मामले में महिला को बरी किया

उत्तर प्रदेश की एक महिला को उच्च न्यायालय ने अपने तीन बच्चों की मौत के आरोप से मुक्त कर दिया है। न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा और जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।

LSN India · 23 September 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश की एक महिला प्रियंका और उसके साथी के नाम से जाने जाने वाले आशीष को अपने तीन बच्चों की मौत से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की संयुक्त खंडपीठ ने मंगलवार को निचली अदालत द्वारा दिई गई सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रदान की गई साक्ष्य आरोपों को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। न्यायालय ने माना कि मामले में संदेह का लाभ अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए। यह अधिकार का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया।

यह मामला एक लंबे कानूनी संघर्ष का निष्कर्ष है जो कई वर्षों से न्यायालयों में लंबित था। उच्च न्यायालय के इस फैसले से अभियुक्तों को तुरंत मुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में पर्याप्त साक्ष्य के महत्व को रेखांकित करता है।