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हिजाब इस्लाम के लिए जरूरी नहीं: उच्च न्यायालय ने छात्रा की याचिका खारिज की
उत्तर प्रदेश के एक उच्च न्यायालय ने एक छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें वह स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांग रही थी। न्यायालय ने माना कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है।
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उत्तर प्रदेश के एक उच्च न्यायालय ने एक छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें वह स्कूल प्रबंधन को अपनी यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग कर रही थी। न्यायालय की सुनवाई में यह स्पष्ट किया गया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है।
छात्रा की ओर से दायर याचिका में स्कूल के एकरूप ड्रेस कोड नीति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसे धार्मिक आधार पर हिजाब पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि एकरूप ड्रेस कोड स्कूलों में अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए एक वैध नीति है। न्यायालय ने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि ड्रेस कोड की नीति में कोई भेदभाव नहीं है।
यह मामला शिक्षा संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों और ड्रेस कोड के बीच संतुलन के बारे में चल रही बहस में जोड़ा गया है। न्यायालय का यह निर्णय स्कूलों को अपनी एकरूप ड्रेस नीति बनाए रखने का समर्थन करता है।