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यूपी विद्युत निगम ने 25,000 बाहरी कर्मचारियों की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने सेवा से निकाले गए हजारों आउटसोर्स कर्मियों को वापस नियुक्ति का अवसर देने का निर्णय लिया है। साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए सहमति जताई गई है।
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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने 25,000 से अधिक बाहरी स्रोतों से नियुक्त बिजली कर्मचारियों के पुनः नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों विस्थापित कामगारों के लिए आर्थिक राहत लाने वाला साबित हो सकता है।
निगम ने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु को वर्तमान 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का भी निर्णय किया है। इस संशोधन से प्रभावित कर्मचारियों को अतिरिक्त पांच वर्षों तक सेवा में बने रहने का अवसर मिलेगा।
पुनः नियोजन की प्रक्रिया के तहत जो कर्मचारी पहले से 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान उनकी कार्य क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है।
यूपीपीसीएल का यह निर्णय राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित रखने और अनुभवी कर्मियों की सेवाओं को जारी रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।