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यूपीएस पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अब आधार आधारित चेहरे की पहचान के माध्यम से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप्लिकेशन पर जमा कर सकते हैं।

LSN India · 2 November 2026

यूपीएस पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 30 नवंबर की समयसीमा निर्धारित की गई है। इसी तारीख तक पेंशनभोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पेंशन वितरण एजेंसियों द्वारा यूपीएस पेंशनभोगियों को अब डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने की सुविधा दी जा रही है। आधार आधारित चेहरे की पहचान (फेस ऑथेंटिकेशन) तकनीक का उपयोग करते हुए, पेंशनभोगी एक निर्दिष्ट मोबाइल ऐप्लिकेशन के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकते हैं।

यह नई व्यवस्था पेंशनभोगियों को बैंक या पेंशन वितरण केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता को समाप्त करती है। डिजिटल प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कागजरहित है, जिससे समय और प्रशासनिक खर्च दोनों में कमी आएगी।

पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा से पहले ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। निर्धारित तारीख के बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है। मोबाइल ऐप के जरिए प्रमाण पत्र सबमिट करने की प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाई गई है।