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अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रम्प के नागरिकता आदेश को तुरंत रोकने से इनकार किया
अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने आप्रवासन अधिकार कार्यकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी है जिसमें ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई थी।
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वाशिंगटन - अमेरिकी न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी किए गए जन्मसिद्ध नागरिकता संबंधी कार्यकारी आदेश को लेकर कानूनी चुनौतियां सामने आ रही हैं। अमेरिकी जिला न्यायालय के एक न्यायाधीश ने इस विवादास्पद आदेश को तुरंत निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
आप्रवासन अधिकार संगठनों ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि ट्रम्प के आदेश को लागू होने से पहले अस्थायी रूप से रोका जाए। इस आदेश का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता मिलने के संवैधानिक प्रावधान को सीमित करना है। हालांकि, न्यायाधीश ने तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी न होने का निर्णय दिया।
यह निर्णय अमेरिका में एक दशकों पुरानी नीति को बदलने का प्रयास है जो संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचने की संभावना है।
अधिकार संगठनों ने इस आदेश को विभेदकारी बताया है और कहा है कि यह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। हालांकि न्यायाधीश का यह निर्णय आदेश के खिलाफ किसी अंतिम फैसले का संकेत नहीं है, बल्कि केवल तत्काल प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं देता है। कानूनी कार्यवाही आगामी सप्ताहों और महीनों में जारी रहने की उम्मीद है।