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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के नागरिकता आदेश को आंशिक रूप से रोका
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता पर हाल के आदेश को आंशिक रूप से स्थगित कर दिया है। यह फैसला संवैधानिक मुद्दों को लेकर उठाई गई चिंताओं के बीच आया है।
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एक अमेरिकी संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी किए गए जन्मसिद्ध नागरिकता पर एक कार्यकारी आदेश को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। न्यायाधीश का यह निर्णय आदेश की संवैधानिकता पर गंभीर कानूनी सवालों के आधार पर किया गया है। अदालत ने माना कि प्रस्तावित कार्यान्वयन के कुछ पहलुओं में संवैधानिक समस्याएं हैं।
अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन में जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान है, जो अमेरिकी क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को स्वचालित नागरिकता प्रदान करता है। ट्रंप के आदेश के विरुद्ध कानूनी चुनौतियां यह तर्क देती रहीं कि यह संघीय कानून के विपरीत है। अदालत के इस आंशिक प्रतिबंध से राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता नीति पर एक महत्वपूर्ण बहस को बल मिल सकता है।
न्यायाधीश का यह कदम संभवत: अन्य अदालतों में समान चुनौतियों का रास्ता खोल सकता है। इस मामले में आगामी सुनवाइयां होनी हैं, जहां अदालत आदेश की पूर्ण वैधता पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है। फिलहाल, आंशिक प्रतिबंध आदेश के कुछ प्रावधानों को लागू होने से रोकता है।