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ट्रंप प्रशासन की चुनावी शर्तों पर अदालत ने लगाई रोक
वाशिंगटन की संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा आतंकवाद विरोधी कोष प्रदान करने के लिए चुनावी नियमों में बदलाव की शर्त लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय ने माना कि फेडरल इमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (फेमा) को ऐसी शर्तें लागू करने का अधिकार संविधान के तहत नहीं है।
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वाशिंगटन डीसी की संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के एक विवादास्पद निर्णय को रद्द कर दिया है। प्रशासन ने राज्यों को संघीय आतंकवाद विरोधी निधि प्रदान करने के लिए उनके चुनावी नियमों में संशोधन करने की शर्त रखी थी। अदालत ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इसे तुरंत प्रभाव से रोक दिया है।
न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि फेडरल इमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (फेमा) को संकट राहत निधि प्रदान करते समय राजनीतिक शर्तें लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने इस तरह की शर्तें लगाने का अधिकार कभी दिया ही नहीं है। ऐसी प्रथा राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
यह निर्णय उस समय आया है जब देश में संघीय सत्ता और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर तनाव की स्थिति है। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राहत कार्यक्रमों में राजनीति को शामिल करने की व्यावहारिकता पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अदालत का यह कदम संघीय तंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांत को मजबूत करता है।