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अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प की आपातकालीन एजेंसी में 50% कर्मचारी कटौती को गैरकानूनी माना
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) में 50 प्रतिशत कर्मचारी कटौती की योजना को गैरकानूनी करार दिया है। यह फैसला श्रमिक संगठनों के लिए एक बड़ी जीत है जिन्होंने इस योजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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अमेरिकी जिला न्यायाधीश सुसान इलस्टन ने शुक्रवार को जारी अपने फैसले में कहा कि गृह सुरक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने पिछले साल फेमा के नेतृत्व को एक कर्मचारी योजना जमा करने का निर्देश दिया था, जिसमें 50 प्रतिशत की कटौती शामिल थी। यह आदेश तब दिया गया था जब एजेंसी के अपने पर्यवेक्षकों ने इसका विरोध किया था।
श्रमिक संगठनों ने तर्क दिया कि गृह सुरक्षा विभाग की यह योजना संसद द्वारा बनाए गए उन सुरक्षात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करती है जो आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और अन्य श्रमिक संगठनों ने यह मुकदमा ट्रम्प प्रशासन के संघीय कर्मचारियों को काटने के प्रयासों के विरुद्ध एक व्यापक कानूनी चुनौती के तहत दर्ज किया था।
न्यायाधीश इलस्टन का यह फैसला श्रमिक अधिकारों और सरकारी एजेंसियों की कार्यात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। फेमा आपातकालीन परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार है, और व्यापक कर्मचारी कटौती इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकती थी।