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अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प प्रशासन के 75 देशों के लिए वीजा प्रतिबंध को रद्द किया
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा 75 देशों के नागरिकों के लिए जारी किए गए आप्रवासी वीजा प्रतिबंध को असंवैधानिक माना है। न्यायाधीश ने इस आदेश को कानूनी रूप से खोखला बताते हुए रद्द कर दिया।
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संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को ट्रम्प प्रशासन द्वारा जारी किए गए आप्रवासी वीजा प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
यह निर्णय 75 देशों के नागरिकों को प्रभावित करता है जिन्हें अमेरिका में आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित किया गया था। न्यायाधीश ने माना कि इस तरह का व्यापक प्रतिबंध न्यायोचित नहीं है और इसमें कानूनी आधार नहीं है।
प्रशासन ने इस आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने की संभावना है। इस मामले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आप्रवासन नीति को लेकर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है।
यह निर्णय आप्रवासन के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के बीच संतुलन को लेकर अमेरिकी कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जा रहा है। पीड़ित देशों के अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।