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अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप के नागरिकता प्रतिबंध आदेश को रोका

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति ट्रंप के जन्म से नागरिकता प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक माना है और इसके लागू होने को अभी के लिए रोक दिया है। यह निर्णय इस विवादास्पद नीति को लेकर एक और कानूनी लड़ाई की शुरुआत करता है।

LSN India · 3 September 2026

अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप के नागरिकता प्रतिबंध आदेश को रोका

एक अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के कार्यकारी आदेश को रोक दिया है जो अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की स्वचालित नागरिकता को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहा था। संघीय न्यायाधीश ने माना कि यह आदेश संविधान के 14वें संविधान संशोधन के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन करने की संभावना है।

न्यायाधीश ने कहा कि ट्रंप की नीति अनुचित प्रतीत होती है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले का मतलब है कि मौजूदा नागरिकता कानून अभी लागू रहेंगे जब तक कि अदालतें इस मामले पर अपना अंतिम फैसला न सुना दें।

ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकारी आदेश में तर्क दिया था कि जन्म के आधार पर नागरिकता देने की नीति दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, न्यायालय का मानना है कि यह संवैधानिक अधिकारों से परे है।

अब सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करने की संभावना है, जिससे अमेरिकी न्यायिक प्रणाली में इस विषय पर एक लंबी कानूनी कार्यवाही शुरू हो सकती है। आप्रवासन नीति को लेकर यह ट्रंप के कई कानूनी संघर्षों में से एक है।