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अमेरिकी न्यायाधीश ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रम्प के नए वीजा नियम को रोका
अमेरिकी संघीय न्यायालय ने सोमवार को ट्रम्प प्रशासन के नए नियम को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जो विदेशी छात्रों और पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करता। यह फैसला भारत सहित विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय छात्रों को राहत देगा।
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मैसाचुसेट्स जिला न्यायालय के न्यायाधीश एफ डेनिस सेलर चतुर्थ ने सोमवार को यह प्रारंभिक अंतरिम आदेश जारी किया। यह आदेश नए नियम को लागू होने से एक दिन पहले आया। न्यायाधीश ने कहा कि यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को "विनाशकारी" नुकसान पहुंचाएगी।
न्यायाधीश ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह नीति देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि राहत केवल मुकदमे के पक्षकारों तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इस विचार को भी नकार दिया। प्रारंभिक अंतरिम आदेश के अनुसार, नया नियम अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान लागू नहीं होगा।
लगभग 600 सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थानों ने इस नीति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अमेरिका में कुल 5,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं, लेकिन इस मुकदमे में केवल 600 संस्थान पक्षकार हैं।