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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन का छात्र वीजा नियम रद्द किया
अमेरिकी संघीय न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए चार साल की वीजा वैधता लागू करने के नियम को अवैध घोषित कर दिया है।
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अमेरिकी न्यायालय के इस निर्णय से भारत सहित एशियाई देशों के हजारों छात्रों को राहत मिली है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के इस नियम में विदेशी राष्ट्रीय छात्रों को चार साल की अवधि के लिए वीजा दिए जाने का प्रावधान था, जिसके खिलाफ शिक्षा प्रतिष्ठानों और नागरिक अधिकार समूहों ने आपत्ति जताई थी।
न्यायालय ने माना कि यह नीति मौजूदा आव्रजन कानूनों के विपरीत है और विदेशी नागरिकों के साथ भेदभाव करती है। फैसले में कहा गया कि छात्रों की वीजा वैधता उनकी शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि से जुड़ी होनी चाहिए, न कि एक निश्चित समय अवधि से।
अमेरिकी विश्वविद्यालय वर्षों से विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, जो उनके शोध कार्यक्रमों और शैक्षणिक उत्कृष्टता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे प्रतिबंधात्मक नियम अमेरिकी विश्वविद्यालयों की प्रतिभा आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
यह निर्णय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और विदेशी छात्रों को अमेरिका में अध्ययन जारी रखने के रास्ते को स्पष्ट करता है।