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अमेरिकी अदालत: संविधान में शुद्ध जल का अधिकार नहीं
मिसिसिप्पी के 150,000 निवासियों को संवैधानिक रूप से सुरक्षित पेयजल की गारंटी नहीं है, यह फैसला अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने दिया है। अदालत ने जैक्सन शहर के निवासियों की गंभीर शिकायतों को स्वीकार किया पर वैकल्पिक कानूनी उपायों की ओर इशारा किया।
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संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अमेरिकी संविधान स्पष्ट रूप से स्वच्छ पेयजल के अधिकार की गारंटी नहीं देता। यह फैसला मिसिसिप्पी के जैक्सन शहर में रहने वाले 150,000 लोगों के मामले में आया है।
जैक्सन के निवासियों ने दावा किया था कि शहर प्रशासन को असुरक्षित जल की स्थिति के बारे में पता था लेकिन उन्होंने नागरिकों को गुमराह किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और सुरक्षित पेयजल पाना मौलिक अधिकार होना चाहिए।
अदालत ने निवासियों की शिकायतों की गंभीरता को स्वीकार किया है। हालांकि, पैनल ने यह माना कि सुरक्षित पेयजल पाने का कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रभावितों के लिए अन्य कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं जिनका वे इस मामले में उपयोग कर सकते हैं।
यह निर्णय अमेरिका में जल संकट और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर बहस को रेखांकित करता है। यद्यपि अदालत ने संवैधानिक अधिकार की स्थापना से इनकार किया, लेकिन मामले की गंभीरता को लेकर सवाल उठे हुए हैं।