LSN News › India

Politics · India Bureau

विवाह-पूर्व समझौता के बावजूद तलाक खर्च दे सकते हैं: अमेरिकी अदालत

वाशिंगटन की अपील अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह-पूर्व समझौते के बावजूद न्यायालय तलाक मामलों में कानूनी खर्च का भुगतान करने का आदेश दे सकते हैं। इस निर्णय से तलाक के मुद्दों पर विचार करते समय न्यायाधीशों को अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार मिल गया है।

LSN India · 5 November 2026

विवाह-पूर्व समझौता के बावजूद तलाक खर्च दे सकते हैं: अमेरिकी अदालत

वाशिंगटन की अपील अदालत ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि विवाह से पहले किए गए समझौतों के प्रावधान के बाद भी न्यायालय तलाक के कानूनी खर्च के मामले में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। इस फैसले का अर्थ यह है कि पति-पत्नी के बीच पहले से तय की गई शर्तें तलाक प्रक्रिया के दौरान न्यायिक आदेशों में बाधा नहीं बन सकतीं।

विचाराधीन मामले में अदालत के समक्ष एक संपन्न पति के मामले का निर्णय किया गया था। न्यायालय ने पति को अपनी पत्नी के कानूनी खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया था, भले ही उनके बीच विवाह-पूर्व समझौता मौजूद था। यह फैसला पारिवारिक कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है।

इस निर्णय के अनुसार, तलाक के कानूनी खर्च के निर्धारण के समय न्यायाधीशों को तलाक के सभी पहलुओं पर विस्तृत ध्यान देना चाहिए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि मामले को पुनः परीक्षण के लिए निचली अदालत को भेजा जाए, जहां पत्नी को प्रदान किए गए विशिष्ट कानूनी खर्च की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।

इस निर्णय से विवाह-पूर्व समझौतों की व्याख्या पर नई बहस शुरू होने की संभावना है, विशेषकर तलाक के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को लेकर। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पारिवारिक विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप के क्षेत्र को व्यापक बना सकता है।