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अमेरिका: कैलिफोर्निया में ICE केंद्र निर्माण पर अदालत ने लगाई रोक
कैलिफोर्निया के गिलरॉय शहर में आप्रवासन निरोध केंद्र के निर्माण को एक संघीय अदालत ने रोक दिया है। अदालत ने यह फैसला पर्यावरणीय समीक्षा और स्थानीय अधिकारियों से परामर्श न लिए जाने के मुद्दे पर सुनवाई के बाद दिया है।
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संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक संघीय न्यायाधीश ने गिलरॉय के निकट आप्रवासन और सीमा प्रवर्तन एजेंसी (ICE) की एक निरोध सुविधा के निर्माण को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। यह निर्णय कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा और सांता क्लारा काउंटी द्वारा दायर एक मुकदमे के जवाब में आया है।
मुकदमे में यह तर्क दिया गया था कि निर्माण कार्य उचित पर्यावरणीय मूल्यांकन के बिना शुरू किया गया था और स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक परामर्श नहीं लिया गया था। अदालत के फैसले में इस निर्णय पर विचार किया गया कि परियोजना के कारण कई पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।
प्रस्तावित सुविधा स्थल से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं में सेप्टिक सिस्टम की क्षमता और खतरनाक सामग्रियों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। न्यायालय ने माना कि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने से पहले इन सभी पहलुओं की गहन जांच आवश्यक है।
यह अंतरिम आदेश निर्माण कार्य को तब तक रोकता है जब तक कि सभी कानूनी चुनौतियों का समाधान न हो जाए। मामला अभी न्यायालय के समक्ष लंबित है और आने वाले समय में इसके महत्वपूर्ण निर्णय की प्रत्याशा है।