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अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प की डाक मतदान प्रतिबंध योजना को रोका
अमेरिकी जिला न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने डाक मतपत्रों के वितरण को प्रतिबंधित करने वाली योजना को लागू करने से अमेरिकी डाक सेवा को अवरुद्ध कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह योजना मतदान के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगी।
LSN India ·
न्यूयॉर्क के संघीय जिला न्यायालय में न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने एक अंतरिम रोक आदेश जारी किया है जो अमेरिकी डाक सेवा (यूएसपीएस) को डाक मतपत्रों के वितरण को प्रतिबंधित करने वाली योजना को लागू करने से रोकता है। यह निर्णय मतदान अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर आया है।
न्यायाधीश तलवानी के अनुसार, प्रस्तावित योजना से लाखों मतदाताओं को अपने मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। अदालत ने माना कि योजना संवैधानिक चिंताएं पैदा करती है और इसे लागू होने से पहले कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
यह निर्णय उन समूहों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के बाद आया है जो दूरस्थ मतदान की सुविधा को बनाए रखने की वकालत करते हैं। अदालत के अनुसार, डाक मतदान की पद्धति कई नागरिकों के लिए आवश्यक है, विशेषकर जो स्वास्थ्य कारणों या अन्य परिस्थितियों के कारण व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्रों पर नहीं जा सकते।
यह प्रारंभिक आदेश मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि अदालत को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में साक्ष्य मिले हैं। मामला आने वाले सप्ताहों में आगे की सुनवाई के लिए तैयार है।