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ट्रंप प्रशासन को आर्लिंगटन आर्क परियोजना पर 48 घंटे की नोटिस देनी होगी
अमेरिकी न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को 250 फुट ऊंचे आर्लिंगटन आर्क निर्माण कार्य शुरू करने से पहले 48 घंटे की अग्रिम सूचना देने का आदेश दिया है। यह फैसला परियोजना को लेकर उठी कानूनी चुनौतियों के बीच आया है।
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वाशिंगटन के एक संघीय न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को आर्लिंगटन में निर्मित की जाने वाली 250 फुट ऊंची आर्क संरचना के निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अदालत और हितधारकों को 48 घंटे की सूचना देने का निर्देश दिया है। यह आदेश परियोजना के संबंध में दायर की गई याचिकाओं के बीच जारी किया गया है।
न्यायाधीश का यह निर्णय इस परियोजना को लेकर उठी कानूनी और संरक्षणात्मक चिंताओं के संदर्भ में आया है। आर्लिंगटन क्षेत्र में इस तरह के बड़े निर्माण कार्य को लेकर विभिन्न समूहों और संगठनों की ओर से आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
अदालत का यह अंतरिम आदेश सुनिश्चित करता है कि परियोजना से संबंधित सभी पक्षों को निर्माण प्रक्रिया के किसी भी महत्वपूर्ण चरण की पूर्व जानकारी मिले। यह कदम न्यायिक निरीक्षण के तहत परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक नियंत्रक तंत्र स्थापित करता है।
आने वाले समय में इस परियोजना से जुड़े अन्य कानूनी मामलों पर भी अदालत की सुनवाई होने की संभावना है। इस बीच प्रशासन को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।