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घिसलेन मैक्सवेल की सजा खारिज करने की अपील अदालत ने ठुकराई

अमेरिकी न्यायाधीश ने घिसलेन मैक्सवेल की सजा को निरस्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। मैक्सवेल को एपस्टीन काकांड में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

LSN India · 25 August 2026

न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने घिसलेन मैक्सवेल की दोषसिद्धि को निरस्त करने की कानूनी लड़ाई को विफल कर दिया है। 64 वर्षीय मैक्सवेल को 20 साल की कारावास की सजा दी गई है और वह एपस्टीन घोटाले में दोषसिद्ध होने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं।

मैक्सवेल ने अपनी सजा को चुनौती देने के लिए विभिन्न कानूनी तर्क प्रस्तुत किए थे, लेकिन न्यायाधीश ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया है। उनके वकील भविष्य में उच्च अदालत में अपील दायर करने की संभावना रखते हैं।

मैक्सवेल को नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण के लिए भर्ती करने और तैयार करने का दोषी माना गया था। उनके सहयोगी अरबपति जेफरी एपस्टीन 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में अपने खिलाफ मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए मर गए थे।

यह निर्णय एपस्टीन से जुड़े एक दशक लंबे कानूनी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मैक्सवेल की सजा का निर्धारण अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा एपस्टीन के पीड़ितों के लिए न्याय की एक महत्वपूर्ण जीत माना गया था।