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अमेरिका: कानूनी फीस के कारण हिरासत सुनवाई रोकना अवैध
इंडियाना की अपील अदालत ने फैसला दिया कि वकील की फीस न चुकाने के कारण हिरासत मामले की सुनवाई नहीं रोकी जा सकती। ट्रायल जज के विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया गया है।
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इंडियाना की अपील अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी परिस्थिति में वकील की अदा न की गई फीस के कारण हिरासत संबंधी मामले की सुनवाई को स्थगित नहीं किया जा सकता। अदालत ने ट्रायल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें माता को अपने वकील को 21,020 डॉलर की फीस चुकाने तक सुनवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला 2021 से लंबित था और इसमें बाल सहायता तथा हिरासत के अधिकारों को लेकर गंभीर मतभेद थे। अदालत के आदेशों के अनुसार, माता को परोक्ष अवमानना में पाया गया था। बाद में पिता को बच्चे की एकल हिरासत प्रदान की गई थी।
अपील अदालत का यह निर्णय कानून के शासन और न्याय तक सभी की पहुंच के सिद्धांत पर आधारित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आर्थिक बाधाएं किसी को कानूनी कार्यवाही से वंचित नहीं कर सकतीं।